केलांग। डी.सी. लाहौल-स्पीति सुमित खिमटा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सर्दियों व हिमपात को मद्देनजर रखते हुए मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग-3 आधिकारिक तौर पर 7 नवम्बर से दारचा से सरचू तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया जाता है। उन्होंने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि आगामी वर्ष 2023 की गर्मियों तक ये आदेश जारी रहेंगे।
उन्होंने ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के प्रावधानों के तहत जनहित में जारी किए हैं। उल्लंघन की सूरत में 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति और मौसम, सड़क के बारे में अधिक जानकारी के मामले में घाटी की स्थिति और किसी भी प्राकृतिक आपदा व घटना की स्थिति के बारे में जानकारी हेतु जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं।