यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अदालत, सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुरमीत कौर ने आज ओडिशा निवासी रिंटू को बलात्कार और डराने-धमकाने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अवयस्क।
उप जिला न्यायवादी पीएस नेगी ने कहा कि लड़की की मां अपने पति की मौत के बाद रिंटू के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी।
सात वर्षीय लड़की अपनी शिक्षा के दौरान रोहड़ू में अपने नाना के घर पर रह रही थी।
अगस्त 2020 में वह नालागढ़ के जगातखाना गांव में अपनी मां के पास रहने आई थी, जहां 17 अगस्त की रात रिंटू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी मां ने नालागढ़ थाने में रिंटू के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने 18 अगस्त को रिंटू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सोलह गवाहों से पूछताछ की।
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