लोक अदालत 9 मार्च को
राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित होने वाली है, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत धन-वसूली, श्रम विवाद, बिजली और पानी, रखरखाव और अन्य के मामले होंगे।
हिमाचल प्रदेश : राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित होने वाली है, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत धन-वसूली, श्रम विवाद, बिजली और पानी, रखरखाव और अन्य (आपराधिक शमनीय और नागरिक विवाद) के मामले होंगे। सुना।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर ने कहा कि अदालतों में लंबित मामले, जिनमें आपराधिक शमनीय अपराध, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, वेतन और भत्ते, राजस्व मामले (केवल लंबित) से संबंधित मामले शामिल हैं। जिला और उच्च न्यायालय) और अन्य नागरिक मामलों (किराया, भोग अधिकार, गुजारा भत्ता) की भी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है, वह रामपुर, रिकांगपिओ, आनी या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, किन्नौर में न्यायिक न्यायालय परिसरों से संपर्क कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए लोग 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं