कुल्लूवासी पानी के भारी बिल और जुर्माने से नाराज
जल शक्ति विभाग ने कुल्लू शहर के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश : जल शक्ति विभाग ने कुल्लू शहर के उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। इस महीने जनवरी से मार्च तक पानी और सीवरेज के लिए वितरित बिल ऑनलाइन और ढालपुर के पास सहायक अभियंता (एई) के कार्यालय में काउंटर पर भी जमा किए जा सकते हैं। कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरों के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा फरवरी 2022 में शुरू की गई थी और बाद में इसे भुंतर और मनाली के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, तकनीकी खामियों के कारण दिसंबर में पिछला अनुबंध समाप्त होने के बाद कुल्लू शहर के लिए ऑनलाइन बिल सुविधा इस महीने शुरू की गई थी।
पहले दोपहर डेढ़ बजे तक एई कार्यालय के सिंगल विंडो काउंटर पर बिल जमा करना होता था। उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़े होने में परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कभी-कभी विभाग द्वारा बिल का भुगतान करने के लिए सात कार्य दिवस से भी कम समय दिया जाता था और नियत तारीख के बाद भारी विलंब शुल्क वसूला जाता था। इस बार भी 7 मई को जारी बिलों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई थी।
अखाड़ा बाजार क्षेत्र के निवासी कुणाल ने कहा, “जल शक्ति विभाग द्वारा 10 प्रतिशत का भारी विलंब शुल्क लगाया जा रहा है। सरकार और जल नियामक प्राधिकरण को विषम विलंब शुल्क का पुनर्गठन करना चाहिए।
इस बीच, निवासियों ने अफसोस जताया कि 2020 में जल शक्ति विभाग द्वारा मीटर लगाए जाने के बाद उनके पानी के बिल बहुत बढ़ गए हैं। विभाग सीवरेज शुल्क सहित प्रति 1,000 लीटर पानी पर 18.02 रुपये वसूल रहा है। ढालपुर के निवासी दीपक ने कहा, "मीटर लगने के बाद मेरा पानी का बिल पिछले फ्लैट रेट की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ गया।"
एक अन्य निवासी, धीरज ने कहा कि यहां पानी की आपूर्ति गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित है और सरकार को जनता को बुनियादी जरूरतें प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में शुल्क नहीं लेना चाहिए।
सरवरी के निवासी राहुल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों में मासिक जल शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन कुल्लू निवासियों को भारी बिलों के साथ दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल माफ कर दिए हैं और शहरी क्षेत्रों में अधिक बिल लेना अनुचित है। जल शुल्क विभिन्न क्षेत्रों में पानी की प्रचुरता और उसकी आपूर्ति पर होने वाले खर्च के आधार पर होना चाहिए न कि लाभ कमाने के लिए।”
क्षेत्र की एक अन्य निवासी दिव्या ने कहा, “आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता से मुनाफाखोरी न तो उचित है और न ही नैतिक है। सरकार को उच्च जल शुल्क और भारी विलंब शुल्क को कम करना चाहिए।
जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता के अधिकारियों ने कहा कि विलंब शुल्क और पानी की दरें उच्च अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश जल नियामक प्राधिकरण द्वारा तय की गई थीं।