Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, पुलिस ने कांगड़ा जिले के अरला देहरा गाँव निवासी आदतन अपराधी पवन कुमार की 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ज़ब्त की है। उसे 26.10 ग्राम "चिट्टा" (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया था और 6 नवंबर, 2024 को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह अपराध न्यूनतम 10 साल के कारावास की सजा वाले अपराधों की श्रेणी में आता है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री और अतिरिक्त एसपी अदिति सिंह ने बताया कि कांगड़ा पुलिस ने पवन कुमार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की विस्तृत वित्तीय जाँच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जाँच से पता चला है कि उसने अवैध तरीकों से दो मकान, अन्य अचल संपत्तियाँ और सोने-चाँदी के आभूषण बनाए थे।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 के तहत थाना प्रभारी या केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की बिक्री, खरीद या उपयोग पर रोक लगाते हुए संपत्ति को जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 24 जून, 2025 को, सक्षम प्राधिकारी और SAFEM तथा NDPSA, नई दिल्ली के प्रशासक ने कुर्की के आदेशों की पुष्टि की। कुर्क की गई संपत्तियों में 87.77 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां और 18,36,000 रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 1.06 करोड़ रुपये है। एसपी ने कहा कि पवन कुमार एक बार-बार अपराधी रहा है और उसका नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि उस पर पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया जा चुका है। पिछले हफ्ते, कांगड़ा पुलिस ने अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों से जुड़ी 1.78 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की थी।