Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) रैंक से नीचे के अधिकारी अपराध, कानून-व्यवस्था, जांच, पुलिसिंग नीतियों और अन्य सरकारी मामलों से जुड़े मुद्दों पर मीडिया को ब्रीफ नहीं करेंगे या उनसे बातचीत नहीं करेंगे। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, केवल जिले के SP और रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) को ही इन मामलों पर मीडिया से औपचारिक रूप से बातचीत करने का अधिकार है। और उन्हें भी पुलिस मुख्यालय से पहले मंज़ूरी लेनी होगी।
सर्कुलर में SDPO और SHO सहित अन्य सभी अधिकारियों को अपनी आधिकारिक क्षमता में मीडिया को संबोधित करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया को बयान या टिप्पणी जारी करने, या सरकारी मामलों पर इंटरव्यू, ब्रीफिंग या प्रतिक्रिया देने से रोक दिया गया है, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए। सर्कुलर में सुपरवाइजरी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन निर्देशों का सभी स्तरों पर सख्ती से पालन किया जाए। उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या विचलन गंभीरता से देखा जाएगा और संबंधित सेवा नियमों और पुलिस कानूनों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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