हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमितीकरण से छूटे 1368 पीटीए शिक्षकों को दी बड़ी राहत, 2018 से पक्का करने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमितीकरण से छूटे 1368 पीटीए शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें 2018 से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमितीकरण से छूटे 1368 पीटीए शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें 2018 से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें पहली अप्रैल, 2018 से नियमित करने के आदेश दिए। प्रार्थियों के अनुसार शुरू में वे अन्य पीटीए अध्यापकों की तरह ग्रांट इन एड आधार पर लगे थे। वर्ष 2014-2015 में सरकार ने कछ शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और पहली अप्रैल, 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु प्रार्थियों को छोड़ दिया गया। सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और थे। वर्ष 2014-2015 में सरकार ने कछ शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और पहली अप्रैल, 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु प्रार्थियों को छोड़ दिया गया। सरकार का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों के कारण प्रार्थियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सका। सुप्रीम कोर्ट से फैसला पीटीए शिक्षकों के हक में आने के बाद उन्हें भी 20 अगस्त, 2020 से नियमित कर दिया गया।