Himachal Pradesh के मुख्यमंत्री ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 26 वर्ष की
शिमला Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ने मंगलवार को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दे दी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, " मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दे दी गई।" अब कांस्टेबल भर्ती के लिए 18 से 26 वर्ष की आयु के सामान्य उम्मीदवार, एससी/एसटी, ओबीसी, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 18 से 28 वर्ष के बीच और 20 से 29 वर्ष की आयु के होमगार्ड के उम्मीदवार पात्र होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "मंत्रिमंडल ने छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा शिक्षकों को शामिल करने सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।" बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की, जिनमें डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन ऊपरी आयु सीमा तथा एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मण्डी में प्रोफेसर के दो तथा एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा में प्रोफेसर के चार तथा एसोसिएट तथा सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद शामिल हैं, ताकि लोगों को उनके घरों के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu
बैठक में टांडा चिकित्सा महाविद्यालयTanda Medical College में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के आठ पद तथा चम्बा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित करने तथा भरने का भी निर्णय लिया गया, साथ ही इन दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर आदि सहित आवश्यक सहायक स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 84 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बेहतर नियमन के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में राज्य में नवगठित फोर लेन योजना क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने को अपनी सहमति दी। विज्ञप्ति में कहा गया है, "युवा सेवा एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पदों को भरने को मंजूरी दी गई।" राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के तहत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। Tanda Medical College
"मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग खोलने को अपनी मंजूरी दी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार, "इसने ऊना जिले के हरोली में विद्युत प्रभाग खोलने को भी मंजूरी दी।" मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति भी बनाई, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य हैं, जो राज्य में होम स्टे के संचालन को सुव्यवस्थित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश सुझाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर सिफारिश करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति बनाने को भी मंजूरी दी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।" मंत्रिमंडल ने राज्य में जंगल की आग, सूखे, पानी की कमी और मानसून की प्रगति की स्थिति की भी समीक्षा की। (एएनआई)