Himachal Pradesh: शनिवार को मजिस्ट्रेट सचिन रघु की अदालत ने चरस मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 4 अक्टूबर 2021 का है।
इसी रात भोरंज पुलिस ने इन आरोपियों से 404 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ ​​सन्नी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी गांव दरबेली जिला हमीरपुर और अजय कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव लोहारडा को इस अपराध के लिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29 के तहत दोषी करार दिया गया।
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