हिमाचल प्रदेश: दुर्घटना में व्यक्ति की मौत पर 35 लाख का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश
शिमला
जिला अदालत शिमला ने वाहन दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी पत्नी को 35 लाख 13 हजार 692 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने इस मुआवजे को 7.5 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। यह ब्याज याचिका दायर होने की डेट से अदा करना होगा।
न्यू शिमला निवासी दुर्गा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि ड्राइवर और मालिक से वसूलने के आदेश दिए हैं। 26 जून 2018 की शाम याचिकाकर्ता का पति बीसीएस में पैदल चल रहा था। तेज र तार से आ रही पिकअप ने लच्छमीनंद को टक्कर मार दी। वाहन शिलाई निवासी राकेश कुमार चला रहा था। इस दुर्घटना से याचिकाकर्ता के पति को गंभीर चोटें आईं।
दूसरे दिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई। याचिकाकर्ता ने मुआवजे के लिए वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष याचिका दायर की। दलील दी कि मृतक पेंशन लेता था और एक सफल बागवान था। इसकी सालाना आय 7 लाख 54 हजार 263 रुपए थी। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए सेब के बगीचे से आय होती थी।
मृतक के न होने से बगीचे की आय शून्य हो गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह पूरी तरह से मृतक की आय पर ही आश्रित थी। अदालत को बताया कि यह दुर्घटना ड्राइवर की तेज र तार वाहन चलाने के कारण हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।