Himachal: मस्जिद पैनल ने विध्वंस के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी मांगी

Update: 2024-10-17 09:11 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राजधानी के संजौली क्षेत्र Sanjauli Area में स्थित मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने के लिए कमिश्नर कोर्ट द्वारा संजौली मस्जिद कमेटी को दिए गए निर्देश के मद्देनजर संजौली मस्जिद कमेटी ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी है। वक्फ बोर्ड को लिखे पत्र में कमेटी ने कहा है कि संबंधित संपत्ति हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की देखरेख और प्रबंधन में है। इसलिए बोर्ड से अनुरोध है कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई की जा सके। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद का स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है। बोर्ड भी चल रहे मामले में पक्ष है। इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड की अनुमति जरूरी है।
उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ को पत्र भेज दिया गया है और बोर्ड की अनुमति मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।" 5 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट ने संजौली मस्जिद कमेटी को अगले दो महीने के भीतर अवैध रूप से बनी हुई मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कमेटी को मंजिलों को गिराने का सारा खर्च उठाने का भी निर्देश दिया था। मस्जिद की बाकी दो मंजिलों के बारे में 21 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। 2010 से कमिश्नर कोर्ट में चल रहा यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मलयाणा में एक स्थानीय व्यक्ति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच झगड़े के बाद कई हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने की मांग उठानी शुरू कर दी। सितंबर में हिंदू संगठनों ने दो अलग-अलग मौकों पर संजौली और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके जरिए उन्होंने मांग की कि संजौली में मस्जिद के साथ-साथ राज्य के भीतर अन्य अवैध मस्जिदों को भी गिराया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा अज्ञात प्रवासियों का उचित सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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