Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कुल्लू के स्पेशल जज-I प्रकाश चंद राणा की कोर्ट ने भुंतर सबडिवीजन की धारा पंचायत के आरोपी संजय कुमार को एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के जुर्म में चार साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने विक्टिम को चोट पहुंचाने के जुर्म में एक्स्ट्रा सज़ा भी दी है।
आरोपी को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354 और 323 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के सेक्शन 8 के तहत दोषी पाया गया।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, सेक्शन 354 IPC के तहत जुर्म के लिए कोर्ट ने चार साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की एक्स्ट्रा सिंपल जेल काटनी होगी।
सेक्शन 323 IPC के तहत, उसे एक साल की सिंपल जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें दो महीने की एक्स्ट्रा सिंपल जेल का डिफॉल्ट क्लॉज भी है।
POCSO एक्ट के सेक्शन 8 के तहत जुर्म के लिए कोर्ट ने चार साल की कड़ी कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने पर एक साल की और साधारण कैद होगी।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि 16 अक्टूबर, 2018 को नाबालिग पीड़िता, जो एक प्राइवेट स्कूल की क्लास IX की स्टूडेंट है, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 3.20 बजे, स्कूल से लौटते समय, आरोपी ने उसे रास्ते में रोका और रेप करने के इरादे से उसकी इज्जत छीनी। इस घटना के दौरान उसने उसे चोटें भी पहुंचाईं।