Himachal: बलात्कार के लिए व्यक्ति को 20 साल की जेल, 30,000 रुपये का जुर्माना
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नूरपुर ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा उपमंडल के तड्या सुगाला गांव के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई तथा 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एसपी नूरपुर अशोक रतन के अनुसार आरोपी ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 26 नवंबर 2023 को इंदौरा थाने में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 व 376 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच और अपराध के साक्ष्य एकत्र करने के बाद 19 जनवरी, 2024 को अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। एक अन्य मामले में, कांगड़ा जिले के जवाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मंगलवार को कठोली गांव के आरोपी राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जवाली के सहायक जिला अटॉर्नी रवि कुमार के अनुसार, आरोपी को 30 सितंबर, 2012 को नगरोटा सूरियां के पास बिना कानूनी दस्तावेजों के एक वाहन में अवैध रूप से ले जाई जा रही 10 पेटी देशी शराब और पांच पेटी बीयर के साथ पकड़ा गया था।