Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा में कथित रूप से गलत परीक्षा केंद्र दिए जाने और छात्र को परीक्षा से वंचित होने के मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं।

यह मामला एक याचिकाकर्ता से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया है कि उसे निर्धारित नीट परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल सका, क्योंकि उसे गलत परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी, लेकिन केंद्र में गड़बड़ी के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे परीक्षा केंद्र के रूप में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढलियारा (जिला कांगड़ा) आवंटित किया गया था। जब वह 21 जून को परीक्षा देने के लिए ढलियारा पहुंचा, तो उसे पता चला कि वहां इस नाम का कोई परीक्षा केंद्र मौजूद ही नहीं है।

आगे यह भी दावा किया गया है कि दिए गए केंद्र का नाम और पता वास्तविक परीक्षा केंद्र से मेल नहीं खाता था। याचिकाकर्ता को जो परीक्षा केंद्र संख्या दी गई थी, वह धर्मशाला स्थित किसी अन्य केंद्र से संबंधित थी, जबकि उसके दस्तावेजों में पिन कोड 176056, सुनहेर तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा दर्शाया गया था।

इस कथित गड़बड़ी के कारण छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सका और उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह प्रशासनिक त्रुटि उसके करियर पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पूछा है कि परीक्षा केंद्र आवंटन में ऐसी त्रुटि कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है।

मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

यह मामला परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और तकनीकी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अदालत की टिप्पणी और जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रशासनिक स्तर पर हुई इस कथित गलती के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल यह मामला छात्रों की परीक्षा व्यवस्था और केंद्र आवंटन प्रक्रिया में सुधार की जरूरत को भी उजागर कर रहा है।

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