Himachal: वित्तीय लाभ से वंचित करने वाले विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

Update: 2025-02-08 10:24 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पिछले साल दिसंबर में धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। अब अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वित्तीय लाभ और वरिष्ठता नहीं मिलेगी। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार अनुबंध कर्मचारियों को ये लाभ देने के लिए उत्तरदायी थी, लेकिन उसने इन लाभों के भुगतान से बचने के लिए शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते समय सरकार ने कहा था कि अगर अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता लाभ दिया गया तो बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों को पदावनत करना पड़ेगा। साथ ही सरकार को डर है कि लाभ देने से खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।
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