हिमाचल सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को खोलने के सरल किए नियम, प्रदेश में खुलेंगे 20 नए नर्सिंग संस्थान
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नर्सिंग संस्थानों को खोलने के नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं। चि
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नर्सिंग संस्थानों को खोलने के नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं। चिकित्सा शिक्षा संस्थान (डीएमई) कार्यालय में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। पहले निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 100 बिस्तरों का होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। हिमाचल में इस समय 54 निजी नर्सिंग हैं। सरकार के दो नर्सिंग संस्थान हैं।
इसमें एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और दूसरा जिला मंडी में है। इनमें 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्राएं नर्सिंग, मिड वाइफ के कोर्स कर रही हैं। निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए तीन से चार लाख रुपये फीस ली जाती है। इसमें हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे भी शामिल हैं। हजारों की संख्या में छात्राएं यह कोर्स कर रही हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशक (डीएमई) डॉ. रजनीश पठानिया ने कहा कि पहले संस्थान खोलने के लिए नियम सख्त थे, अब इनमें राहत दी गई है। हिमाचल में 20 और निजी संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं।
सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण कर सकेंगी प्रशिक्षु नर्सें
प्रशिक्षु नर्सें पहले की तरह सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण ले सकेंगी। सरकार ने पहले नियमों को सख्त करते हुए संस्थान में ही प्रशिक्षु नर्सों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया था। अब इसे बहाल कर दिया गया है।