हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : मत्स्य पालन विभाग ने 16 जून से 15 अगस्त तक राज्य में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मत्स्य पालन विभाग के निदेशक विवेक चंदेल Vivek Chandel ने जारी अधिसूचना में कहा कि राज्य के जलाशयों में मछली पकड़ते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश राज्य मत्स्य पालन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने की गतिविधि पर नजर रखने के लिए विभाग ने कई निगरानी दल गठित किए हैं। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन अधिनियम Fisheries Actमें दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद और 300 रुपये से 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
चंदेल ने कहा कि पौंग बांध, कोल बांध, रंजीत सागर बांध, गोविंद सागर और चमेरा बांध सहित जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन बांधों में मछली पकड़कर 5,000 से अधिक मछुआरे आजीविका कमाते हैं, जबकि राज्य की सभी प्रमुख नदियों जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, गिरि और उनकी सहायक नदियों में 6,000 से अधिक मछुआरे मछली पकड़ते हैं।