Himachal :बाजारों में पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध

Update: 2025-10-18 07:04 GMT
Himachal हिमाचल: दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ज़िले भर के भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए ज़िले के मुख्य बाज़ारों हमीरपुर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, गलोड़ और बिझड़ी में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि ज़िले के सभी उपमंडलों के प्रमुख बाज़ारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए निर्धारित स्थान पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों के दुकानदारों को अपनी दुकानें इन्हीं स्थानों पर लगानी होंगी। संबंधित एसडीएम भी पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, 20 अक्टूबर की रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य शांत क्षेत्रों के आसपास पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध है।
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