Himachal : मंडी में पहाड़ों की कटाई पर 31 अगस्त तक रोक

Update: 2024-06-21 04:00 GMT

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन Apoorva Devgan ने आदेश जारी कर जिले में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रतिबंधों के चलते आपदा न्यूनीकरण कार्यों और प्रभावित भवनों व सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर किसी भी तरह के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

मानसून के मौसम में मानव जीवन की रक्षा, गांवों में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिले के नाजुक पारिस्थितिकी पर्यावरण को संरक्षित करने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से कटाई कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डीएम ने ये आदेश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए हैं।डीएम ने जिले में सड़क निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों, एनएचएआई और पीएमआईयू के परियोजना निदेशकों, सभी उपमंडल अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा जिले के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत कानूनी कार्यवाही Legal action शुरू करने के लिए अधिकृत होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।


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