Himachal: एयरो स्पोर्ट्स नियमों में संशोधन, सुरक्षा मानदंड कड़े किए गए

Update: 2025-09-23 09:07 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने साहसिक खेलों के मानदंडों को और अधिक कठोर और सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 में संशोधन किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पायलट के साथ आनंद यात्रा करते हैं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने 20 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर 30 दिनों के भीतर संशोधन पर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी थीं। इन संशोधित नियमों को हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड j में किया गया है। संशोधन के अनुसार, टेंडम उड़ानें करने वाले पायलटों को उड़ान के दौरान पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम का सिमुलेशन पूरा करना होगा। पायलटों को अब टेंडम लाइसेंस प्राप्त करने से पहले यह पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। पर्यटन एवं
नागरिक उड्डयन विभाग
में पहले से पंजीकृत पायलटों को 31 अगस्त, 2026 तक पैराग्लाइडिंग के लिए सिमुलेशन सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने का समय दिया गया है। एयरो स्पोर्ट्स, खासकर पैराग्लाइडिंग, हिमाचल में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण हैं। कांगड़ा में बैजनाथ के पास बीर-बिलिंग, कुल्लू और मनाली सहित कई अन्य स्थानों पर पैराग्लाइडिंग की जा रही है। हालाँकि, विभिन्न दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है।
इस संशोधन का उद्देश्य सुरक्षा मानदंडों को और अधिक कठोर बनाना और उन पायलटों के लिए सुरक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य करना है जो टेंडम उड़ानें भरते हैं, जहाँ एक व्यक्ति एक प्रशिक्षित पेशेवर पायलट के साथ पैराग्लाइडर में उड़ान भरता है। हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पर्यटन विभाग में पंजीकरण के बाद ही एयरो स्पोर्ट्स में भाग ले सकता है। उचित प्रशिक्षण और उपयोग किए जा रहे उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में तकनीकी समिति से अनुमोदन के बाद ही किसी व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाता है। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर्यटन विभाग में पंजीकृत नहीं होने वाले लोग भी एयरो स्पोर्ट्स में भाग लेते पाए गए हैं। हालाँकि कई बार प्रशिक्षित पायलट भी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी समस्या तब होती है जब टेंडम उड़ानों के दौरान दुर्घटनाएँ होती हैं। कई दुर्घटनाएँ हुई हैं, खासकर कुल्लू में, जहाँ प्रशिक्षित पायलट के साथ टेंडम उड़ान का आनंद ले रहे पर्यटकों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई है। संशोधन का मूल उद्देश्य पायलटों को उचित सुरक्षा प्रशिक्षण देकर ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है, जो पर्यटकों के लिए वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में हवाई खेलों का आयोजन करते हैं।
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