हाई कोर्ट ने गगरेट विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक की जमानत बढ़ाई
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा की अंतरिम अग्रिम जमानत 10 जून तक बढ़ा दी।
हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा की अंतरिम अग्रिम जमानत 10 जून तक बढ़ा दी।
दोनों जमानत आवेदन अदालत के समक्ष सूचीबद्ध थे। पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने मामले को 10 जून के लिए सूचीबद्ध करते हुए अग्रिम जमानत की अवधि सुनवाई तक बढ़ा दी।
पुलिस ने 10 मार्च को राज्यसभा चुनाव से संबंधित "चुनावी अपराधों" को लेकर निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के एक बागी के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें छह कांग्रेस विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के लिए मतदान किया था।
कांग्रेस के दो विधायकों की शिकायत पर शिमला के बोइल्यूगंज पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश, भ्रष्ट आचरण और चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का मामला दर्ज किया गया था।
दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अपनी जमानत याचिका में दोनों ने आरोप लगाया है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।