हाईकोर्ट ने IG, CID​​ को पुलिस की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया

Update: 2024-09-12 08:54 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने नालागढ़ पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता को परेशान करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सीआईडी ​​के पुलिस महानिरीक्षक संतोष पटियाल को निर्देश दिया है कि वे तत्कालीन उपमंडल पुलिस अधिकारी से लेकर नीचे तक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच करें तथा तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपें।
न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान
तथा न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह आदेश एक पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने नालागढ़ पुलिस थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अधिकारी उसे किसी न किसी बहाने से परेशान कर रहे हैं।
उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी प्रतिदिन उसके घर आते हैं तथा बयान न बदलने पर उसे जेल में डालने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उसके माता-पिता के घर जाकर उन्हें आरोपियों से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायालय ने बद्दी जिले के पुलिस अधीक्षक से मामले का ब्यौरा मांगा। अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि "इस मामले में आरोपी को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए संभवतः एक सुरक्षित मार्ग दिया गया था तथा साक्ष्यों को नष्ट होने दिया गया या एकत्र नहीं किया गया, जिसने तभी आत्मसमर्पण किया जब याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नालागढ़ की अदालत में पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन दिया था। मजिस्ट्रेट ने 2 मई, 2024 के अपने आदेश के तहत एसएचओ, पुलिस स्टेशन, नालागढ़ को पीड़िता को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, जबकि आरोपी ने 3 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन में आकर आत्मसमर्पण कर दिया।" न्यायालय ने आगे कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, पुलिस स्टेशन, नालागढ़ के प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका की उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।" न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला, बद्दी को पुलिस जिला, बद्दी में तैनात उन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
Tags:    

Similar News

-->