Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court के निर्देशों पर कार्य करते हुए आयुक्त न्यायालय ने संजौली मस्जिद मामले की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है। आयुक्त न्यायालय मस्जिद मामले की शेष दो मंजिलों की सुनवाई भी निर्धारित तिथि से पहले करेगा। हिमाचल उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को संजौली मस्जिद के कथित अनाधिकृत निर्माण से संबंधित शिकायत पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने संजौली के स्थानीय निवासियों द्वारा अनाधिकृत निर्माण की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिएनगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री, जो इस मामले में न्यायाधीश भी हैं, ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की भावना के अनुरूप मामले की सुनवाई भी निर्धारित तिथि से पहले की जाएगी। उन्होंने कहा, "मस्जिद के शेष हिस्से की सुनवाई भी जल्द की जाएगी।" 5 अक्टूबर को आयुक्त न्यायालय ने संजौली मस्जिद समिति को अगले दो महीनों के भीतर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कमेटी को मस्जिद गिराने का खर्च भी उठाने का निर्देश दिया था। मस्जिद की दो मंजिलों के बारे में फैसला 21 दिसंबर को सुना जाना था। संजौली मस्जिद कमेटी ने भी मंजिलों को गिराना शुरू कर दिया है। हालांकि, इसके अध्यक्ष ने कहा कि फंड की कमी के कारण विध्वंस प्रक्रिया में तीन से चार महीने लग सकते हैं। दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए।