HC ने भट्टाकुफ्फर उपनगर में अतिक्रमण पर 22 अक्टूबर तक रोक लगाई

Update: 2024-10-15 13:49 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने भट्टाकुफ्फर से चमयाणा स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तक अनाधिकृत निर्माण और प्रोजेक्शन को हटाने के आदेश को आज 22 अक्टूबर तक स्थगित रखा। अपने 1 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने संबंधित लोगों को 13 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया था। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अतिक्रमणकारियों को 13 अक्टूबर तक अतिक्रमण या अवैध संरचनाओं को स्वयं हटाने या खाली करने का मौका दें। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य का कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण भट्टाकुफ्फर से चमयाणा स्थित अस्पताल तक जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण से संबंधित किसी भी याचिका या मुकदमे आदि पर विचार नहीं करेगा।
इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण को हटाने के संबंध में प्रतिवादियों की कार्रवाई से व्यथित है, तो वह इस न्यायालय में संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश के पारित होने के कारण, कुछ पीड़ित व्यक्तियों ने न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तथा अतिक्रमण हटाने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। आवेदन पर सुनवाई के पश्चात, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान तथा न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगली तिथि तक 1 अक्टूबर को पारित अनाधिकृत निर्माण तथा प्रक्षेपणों को हटाने के संबंध में आदेश स्थगित रखा जाता है। यह आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि "चूंकि इस आवेदन में उठाया गया मुद्दा इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे से भिन्न है, इसलिए इसे रजिस्ट्री द्वारा अलग से पंजीकृत किया जाए तथा भट्टाकुफ्फर से चमयाणा (शिमला) स्थित अस्पताल तक जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण से संबंधित 1 अक्टूबर को पारित आदेश को उस फाइल में रखा जाए।"
Tags:    

Similar News

-->