स्कूलों के लिए बजट का ब्योरा दाखिल करें सरकार, HC ने दिया आदेश

Update: 2024-12-07 09:10 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले स्कूलों के नाम और उनके लिए बजटीय आवंटन की जानकारी सारणीबद्ध रूप में देते हुए ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य में सरकारी स्कूलों के रखरखाव के संबंध में सरकार द्वारा दायर निर्देशों पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि “हालांकि राज्य ने 2 और 3 दिसंबर, 2024 के निर्देशों को रिकॉर्ड में रखा है, लेकिन इनमें कोई विवरण नहीं है, क्योंकि इनमें उन स्कूलों के नाम नहीं हैं जिनके लिए मरम्मत के लिए जिलेवार बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
इसने राज्य को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 18 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने स्कूलों के उचित रखरखाव के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। अपने पहले के आदेश में, अदालत ने सरकार से प्राथमिक और मध्य सरकारी स्कूलों का विवरण और उनके रखरखाव के लिए वार्षिक बजट क्या था, इसकी जानकारी मांगी थी। आदेश के अनुपालन में निदेशक उच्च शिक्षा ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि 3,034 कक्षाओं में मामूली मरम्मत तथा 1,512 कक्षाओं में बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है और सरकार ने 2023-24 के लिए 2.5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
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