नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने नए नियम किए तैयार

Update: 2023-08-19 11:34 GMT
शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नए नियमों को तैयार कर लिया गया हैं। इन संस्थानों के लिए आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं को जरूरी किया गया है। बीते समाय में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए आवेदन पत्र दिए थे। प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी लोगों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार द्वारा उन्हें नए नियमों के तहत ही स्कूल और कॉलेज को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
स्कूल और कॉलेज के बनने से पहले इन संस्थानों में आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाओं को जांचा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समय प्रदेश में 50 से भी ज्यादा सरकारी और गैरसरकारी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। इन संस्थानों में नर्सिंग, मिड वाइफ आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। बता दें कि सरकार द्वारा नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य किया है। इसी के तहत इन संस्थानों में सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा संस्थान में अध्यापन स्टाफ का होना अनिवार्य किया गया है।
अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोगशाला सहित कैंपस का होना भी जरूरी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, हिमाचल में कई नर्सिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर अंगुलियां उठती रही हैं। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय द्वारा मौके का निरीक्षणकिया गया तो उनके सामने नर्सिंग संस्थानों कई खामियां आई और निदेशालय से नोटिस तक जारी भी हुए। एम सुधा स्वास्थ्य सचिव ने कहना है कि हिमाचल में ऐसी नर्सें तैयार की जाएं जो हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा विदेशों में भी अच्छा काम कर सकें।
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