प्रार्थी को 6 माह के अंदर दें सेवानिवृति लाभ, हाईकोर्ट का पर्यटन विकास निगम को आदेश
हिमाचल प्रदेश न्यूज
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृति लाभ से जुड़े मामले में पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए कि वह (high court orders tourism development corporation) प्रार्थी को 6 माह के भीतर उसके सेवानिवृति लाभ जारी करें. मुख्य न्यायाधीश एए सईद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि 6 माह के भीतर प्रार्थी के सेवानिवृति लाभ जारी नहीं किए गए तो निगम को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित यह राशि देनी होगी.
प्रार्थी अमर दत्त का आरोप था कि उसकी ग्रेच्युटी 9 लाख 68 हजार 262 रुपए और लीव इन केशमेंट 4 लाख 53 हजार 600 रुपए की राशि 22 जनवरी 2021 को स्वीकृत होने के बावजूद भी यह राशि उसे जारी नहीं की गई. प्रार्थी 37 वर्षों तक निगम में सेवाएं देने पर वह 30 नवम्बर 2020 को सेवानिवृत हुआ था. कोर्ट ने मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर मामले का निपटारा करते हुए प्रार्थी को स्वीकार्य सेवानिवृति लाभ 6 माह के भीतर देने के आदेश जारी किए.