Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर ज़िले के हरिपुरधार में हाल ही में हुए बस हादसे का कड़ा संज्ञान लेते हुए, जिसमें करीब 14 लोगों की जान चली गई थी, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सरकारी और प्राइवेट बसों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया है, जो ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई जाएंगी। यह फैसला हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को जारी किए गए निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें पूरे राज्य में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इस कदम का मकसद नियमों को सख्ती से लागू करना और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करना है, खासकर राज्य के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में। निर्देशों के अनुसार, पुलिस टीमों को बड़े ट्रैफिक उल्लंघनों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, जिसमें ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना, तकनीकी खराबी वाली बसें चलाना, शराब या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाना और बिना वैध दस्तावेज़ों के गाड़ियां चलाना शामिल है। बसों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर पहाड़ी इलाकों में, जहां ब्रेक, इमरजेंसी सुरक्षा उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम की पूरी जांच की जाएगी।
DGP ने अधिकारियों को लंबी दूरी के रूटों और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में चलने वाली बसों पर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है, जहां अक्सर नियमों को लागू करना कमजोर होता है और जोखिम ज़्यादा होता है। जिन मामलों में उल्लंघन पाए जाएंगे, पुलिस को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक जुर्माने के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। गंभीर उल्लंघन या लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले ड्राइवरों, कंडक्टरों या ऑपरेटरों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इस फैसले पर बोलते हुए, DGP ने कहा कि भविष्य में ऐसे बड़े हादसों को रोकने और यात्रियों, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में यात्रा करने वालों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने जनता से ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी अपील की और नागरिकों से आग्रह किया कि अगर वे बस ड्राइवरों या कंडक्टरों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
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