अवैध खनन पर नया हलफनामा दाखिल करें: Court

Update: 2025-06-09 03:09 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्योग विभाग को नया हलफनामा दाखिल कर कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले न्यूगल खड्ड में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा को क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने तथा अगली तिथि तक स्वतंत्र रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है तथा मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया तथा न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित प्राधिकरण द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। हलफनामे से पता चलता है कि उद्योग विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सात क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पहले अवैध खनन गतिविधियां होती थीं। इन क्षेत्रों को खनिज रियायतें देने के लिए नीलामी में रखा गया था।
नीलामी की गई तीन साइटें चालू हो गई हैं तथा शेष संबंधित आशय पत्र धारकों द्वारा पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद चालू हो जाएंगी। नेउगल खड्ड की नदी तलहटी तक जाने वाले विभिन्न अवैध संपर्क मार्गों को बंद कर दिया गया है और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उनका निरीक्षण किया गया है। कहा जाता है कि अवैध खनन गतिविधियों में काफी हद तक कमी आई है और यदि कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार कर्तव्य धारकों द्वारा कार्रवाई की जानी है। अदालत ने कहा, "उक्त हलफनामे में एक ओर यह स्वीकार किया गया है कि अवैध खनन चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर/शिकायतों और कितने वाहनों को जब्त किया गया है, के रूप में शुरू की गई कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है।" इसने कहा, "हम इस सादे हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। अगली तारीख तक बेहतर हलफनामा दायर किया जाए।"
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