Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: इंदौरा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संजीव कुमार ने नूरपुर पुलिस जिले के डमटाल के रहने वाले प्रिंस को ड्रग तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए एक साल की जेल की सज़ा सुनाई है। आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
2016 में उसके पास से 3.90 ग्राम ‘चिट्टा’ (हेरोइन) बरामद होने के बाद इंदौरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। NDPS एक्ट मामले में मुकदमा करीब 10 साल तक चला। नूरपुर SP कुलभूषण वर्मा के मुताबिक, दोषी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग अपराधों के लिए 13 FIR दर्ज हैं।
SP ने कहा कि पहले उसे दो मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। SP ने आगे कहा, “उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी और अवैध शराब की तस्करी के तीन-तीन और मारपीट के दो मामले शामिल हैं।”