हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर अदालत का फैसला, MBBS की मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करने के आदेश

Update: 2022-08-02 17:49 GMT

शिमला: मेरिट को दरकिनार कर कम अंक वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने को हाईकोर्ट ने गलत ठहराते हुए मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने आकृति शर्मा द्वारा (Himachal High Court Order for repreparation of MBBS merit list) दायर याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी, सोलन, महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल कुमारहट्टी और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक को आदेश दिए कि वह निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए तीन उम्मीदवारों की नए सिरे से मेरिट लिस्ट तुरंत जारी करें.

प्रार्थी को मेरिट के आधार पर एमबीबीएस कोर्स के लिए महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में (Maharishi Markandeshwar University kumarhatti solan) दाखिला दे. हालांकि प्रार्थी को बीडीएस में दाखिला मिल गया था जबकि वह स्टेट कोटे से महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मेरिट सूची में थी. मगर कम अंक वाले उम्मीदवारों को महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए दाखिला दे दिया गया. जिसे प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों को कानूनन सही पाते हुए प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया.

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