अदालत ने लापरवाही से बस चलाने वाले दोषी चालक को 2 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-09-25 09:11 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: तेज रफ़्तार व लापरवाही से बस चलाने के दोषी को अदालत ने 2 वर्ष का साधारण कारावास और 7500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीजेएम पंकज की अदालत ने हरियाणा रोडवेज के चालक हरि सिंह को यह सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2016 को हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर हरि सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी मौली जागरा चंडीगढ़ बस लेकर कालका से पांवटा साहिब की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कटासन के समीप उसने तेज रफ्तार लापरवाही से बस चलाते हुए दो कारों को टक्कर मारी, जिसमें एक कार में सवार महिला और दूसरी कार के चालक की मौत हो गई। ड्राइवर हरि सिंह ने पहले स्विफ्ट कार को टक्कर मारी, जिसमें सवार एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद बस ने लापरवाही से बस चलाते हुए फिएस्टा कार को टक्कर मारी, जिसके चालक की नाहन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हुई।

वहीं अन्य घायलों को मेडिकल कालेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। नाहन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में अदालत ने आईपीसी 304 के तहत 2 साल की सजा व 5000 रुपए जुर्माना, आईपीसी 279 के तहत 1000 रूपए जुर्माने की सजा और 6 माह का साधारण कारावास, आईपीसी 337 के तहत छह माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना, आईपीसी 338 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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