ऊना में अदालत के आदेश, उपभोक्ता के पैसे वापस करे बिजली बोर्ड, पोल बदलने के लिए वसूली थी ज्यादा रकम

जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की अदालत ने विद्युत बोर्ड ऊना को बिजली का पोल बदलने की ऐवज में अधिक राशि वसूल करने पर वसूली गई राशि को वापस करने के आदेश सुनाए हैं। उप

Update: 2022-10-19 05:46 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जिला उपभोक्ता फोरम ऊना के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की अदालत ने विद्युत बोर्ड ऊना को बिजली का पोल बदलने की ऐवज में अधिक राशि वसूल करने पर वसूली गई राशि को वापस करने के आदेश सुनाए हैं। उपभोक्ता की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता मोहित अग्निहोत्री ने की। मोहित अग्निहोत्री ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार निवासी गांव खड्ड ने विद्युत बोर्ड के पास वर्ष 2016 में बिजली के एक पोल को शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी। क्योंकि विद्युत तारे उनके घर के ऊपर से गुजरती थी, जिससे उनकी संपत्ति नुकसान पहुंच सकता था। शिकायतकर्ता ने इस बारे विद्युत बोर्ड को वर्ष 2018 में भी उपरोक्त विषय बारे लिखित शिकायत दी थी। जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को मजबूरन उपभोक्ता अदालत की शरण में जाना पड़ा। यहां पर उपभोक्ता अदालत ने 17 सितंबर, 2022 को बिजली विभाग को निर्देश दिए की बिजली के पोल को हटाया जाए और पोल को हटाने का खर्च शिकायतकर्ता वहन करेगा।

कोर्ट के निर्देशानुसार उपभोक्ता ने 25,335 रुपए जमा करवा दिए। इसके साथ ही लोकल कमिश्नर नियुक्त किया जो बिजली का पोल बदलने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी माननीय अदालत को देगा। इसके बाद बिजली बोर्ड ने मौके पर जाकर बिजली के पोल को शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरे पोल को भी शिफ्ट किया गया और इसका खर्च भी शिकायतकर्ता के पर डाल दिया गया। जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम ऊना में दी और उपभोक्ता फोरम ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद रुपए 13390 अतिरिक्त राशि जो बिजली बोर्ड ने शिकायतकर्ता से वसूल की थी उसको लौटाने का आदेश पारित किए।
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