सीएम का ऐलान, बेटियों को हक देने को बदलेगा लैंड सीलिंग एक्ट

Update: 2023-03-18 09:24 GMT
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले ही बजट में बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट-1970 में परिवार में पुत्र को ही अलग इकाई माना गया है। इसमें लड़कियों को अलग इकाई मानने से वंचित रखा गया है। इस प्रावधान के कारण किसी व्यक्ति को परिवार में उसके पुत्र को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए अनुमत सीमा से दोगुनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार है, लेकिन बेटियों को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए राज्य सरकार इस एक्ट में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जब यह घोषणा की तो उस वक्त उनकी दोनों बेटियां भी विधानसभा में मौजूद थी। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इस कानून में संशोधन विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भी भेजना होगा, क्योंकि यह भारतीय संविधान के तहत प्रोटेक्टेड है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के काम को 175 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों तक किया जा रहा है। अगले साल में पूरे प्रदेश में यह सुविधा मिल जाएगी। हमीरपुर जिला में स्वामित्व योजना को लागू कर दिया गया है। शेष जिलों में भी मार्च, 2024 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। इससे संबंधित पक्षों को संपत्ति कार्ड इसके बाद बांटे जा सकेंगे। हिमाचल भू-कोड और भू अभिलेख मैनुअल संशोधित किया जाएगा। 30 वर्ष पुराने इन नियमों में बदलाव जरूरी है।
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