Dehra में 89 भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों के दावे स्वीकार

Update: 2025-02-08 13:06 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: देहरा विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि पर रह रहे भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों के लिए उम्मीद की किरण जगी है। देहरा की एसडीएम शिल्पी बेक्टा की अध्यक्षता वाली उपमंडल स्तरीय समिति ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत वन भूमि पर रह रहे 89 विस्थापितों के दावों को मंजूरी दे दी है। शिल्पी ने द ट्रिब्यून को बताया कि उपमंडल स्तरीय समिति ने इस उद्देश्य के लिए देहरा में वन भूमि पर रह रहे 89 विस्थापितों के दावों को स्वीकार कर लिया है। दावों को एक-दो दिन में कांगड़ा के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति द्वारा दावों को मंजूरी दिए जाने के बाद, एफआरए के तहत भूमिहीन बांध विस्थापितों को मालिकाना हक आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरा में वन भूमि पर रह रहे अन्य भूमिहीन बांध विस्थापितों को 28 फरवरी तक अपने दावे निपटान के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा विस्थापितों के दावों को स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें वन भूमि के उपयोग के लिए मालिकाना हक आवंटित किए जाएंगे, जिस पर वे
पिछले कई दशकों से रह रहे हैं।
इससे उन्हें उस भूमि पर कानूनी अधिकार मिल जाएगा, जिस पर उन्होंने कथित रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह पर विस्थापितों के मामलों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि देहरा में विस्थापितों के मामलों को पिछले दो वर्षों में मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कांगड़ा जिले के अन्य हिस्सों में कोई सामुदायिक या व्यक्तिगत अधिकार 'पट्टा' प्रदान नहीं किया गया है। कांगड़ा जिले में वन अधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की धारा 3 (2) के तहत उपमंडल स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय समितियों के पास अधिकार प्रदान करने के लिए 350 से अधिक आवेदन लंबित हैं। प्रवासी चरवाहों और किसानों ने आवेदन पेश किए थे। प्रवासी चरवाहों के संगठन घमंतू पशु सभा के राज्य सलाहकार अक्षय जसरोटिया ने बताया कि राज्य में करीब डेढ़ लाख परिवार एक एकड़ से पांच एकड़ तक की वन भूमि पर सीधे निर्भर हैं। इनमें ज्यादातर दलित, गरीब और सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। अब उन पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। एफआरए के तहत पारंपरिक वनवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी (ओटीएफडी) की श्रेणी में आने वाले इन परिवारों को एक-एक करके बेदखल किया जा रहा है।
एफआरए के तहत सभी पात्र परिवारों को व्यक्तिगत अधिकारों का पट्टा देकर संरक्षण दिया जा सकता है। जसरोटिया ने बताया कि राज्य में एक लाख से ज्यादा परिवार पशुपालन से जुड़े हैं और इनमें से 60 फीसदी से ज्यादा परिवार घुमंतू पशुपालक के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इन परिवारों की आय खुले में चरने पर निर्भर है। जिन चरागाहों पर मौसमी चक्र के अनुसार खुली चराई हो रही थी, उन्हें वन विभाग ने वृक्षारोपण करके राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है, जिससे पशुपालकों को रुकने के स्थान, जल स्थान, रास्ते, चरागाह के अधिकार से जबरन वंचित किया जा रहा है। एफआरए किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव क्षेत्र में आजीविका के लिए दावेदारों को उपरोक्त सभी अधिकार प्रदान करता है। इन सभी परिवारों को एफआरए के तहत सामूहिक अधिकारों का पट्टा प्रदान करके उनकी आर्थिकी को मजबूत करके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जसरोटिया ने कहा कि सरकार को एफआरए को लागू करने के लिए राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
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