Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: इंदुनाग उड़ान स्थल से आगे, बंगोटू के पास एक अवैध पैराग्लाइडिंग गतिविधि के दौरान गुजरात के एक पर्यटक की मौत के बाद पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। धर्मशाला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत लापरवाही को मौत का कारण बताते हुए मामला दर्ज किया गया है। अहमदाबाद के सतीश राजेश भाई (25) को 13 जुलाई को एक टेंडम उड़ान के दौरान घातक चोटें आईं। बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज में उनकी मृत्यु हो गई। धर्मशाला निवासी सूरज नाम के पायलट का वर्तमान में इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दुर्घटना स्थल की सूचना अभी नहीं दी गई है। हालाँकि, इन अवैध उड़ानों का प्रबंधन करने वाले संचालकों का नाम प्राथमिकी में नहीं है, जिससे नियामकीय निगरानी पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
स्थानीय लोगों ने कार्रवाई न होने पर निराशा व्यक्त की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसे साहसिक खेलों में सुरक्षा मानदंडों और आधिकारिक अनुमति का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 और पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम, 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है। उनके अनुसार, इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पायलट और संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धीमन ने कहा कि जांच का नेतृत्व करने के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और वह जल्द ही सभी अनियमितताओं की जांच के लिए घटनास्थल का दौरा करेंगे। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के अनुसार, पुलिस तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।