शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 140 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 5 नवम्बर को होगा। इसके तहत सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जिन 140 पदों के उपचुनावों की घोषणा की गई है, उनमें पंचायत समिति सदस्य का 1 पद, प्रधान के 10, उपप्रधान के 12 तथा पंचायत वार्ड सदस्यों के 117 पद शामिल हैं।
आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्र 18 से 20 अक्तूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की पड़ताल 21 अक्तूबर को संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुबह 10 बजे से की जाएगी। प्रत्याशी 25 अक्तूबर को सायं 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं तथा इसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। मतदान 5 नवम्बर को होगा तथा प्रधान, उपप्रधान व पंचायत सदस्यों के पदों के लिए मतों की गणना 5 नवम्बर को ही मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा पंचायत समिति सदस्य की मतगणना 6 नवम्बर को खंड मुख्यालय पर सुबह 9 बजे की जाएगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला सोलन के नालागढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर-26 में आदर्श अचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायतों में तथा वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है उन वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होंगे तथा किसी भी प्रत्याशी को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा।