Sirmaur में तेज आवाज वाले व प्रदूषणकारी पटाखे जलाने पर प्रतिबंध

Update: 2024-10-24 12:14 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप सिरमौर के जिला मजिस्ट्रेट सुमित खिमटा ने आगामी दिवाली त्योहार के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य जिले के संवेदनशील क्षेत्रों और शांत क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषण से बचाना है। आदेश के अनुसार,
ध्वनि-उत्सर्जक पटाखों
और अत्यधिक धुआं उत्पन्न करने वाले पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिरमौर में दिवाली का शांतिपूर्ण और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार उत्सव सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जिला प्रशासन ने निवासियों से इन दिशानिर्देशों का पालन करने और त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया है।
Tags:    

Similar News

-->