नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा
युवक ने जाली जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक स्थानीय युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. शिवाजी कॉलोनी थाने के एसएचओ शमशेर सिंह ने कहा कि शीतल नगर के गौरव के खिलाफ 2 दिसंबर, 2018 को आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और 120-बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में गिरफ्तार किया गया था।
बाद में, आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 को भी एफआईआर में जोड़ा गया क्योंकि युवक ने जाली जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
बहादुरगढ़ के राजेश और गौरव के पिता चांद को भी आईपीसी की धारा 193/120-बी, 467/120-बी, 468/120-बी और 471/120-बी के तहत दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। राजेश के पिता आजाद को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।