Chandigarh डकैती मामले में दो लोग बरी

Update: 2025-03-30 11:44 GMT

Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने डकैती के एक मामले में दो लोगों को बरी कर दिया है। अमित गुप्ता और सतविंदर सिंह को 31 दिसंबर, 2022 को मनी माजरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 397, 506 और 411 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सम्मी कुमार श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपियों ने एनएसी, मनी माजरा के पार्किंग क्षेत्र में बंदूक की नोक पर उसकी कार लूट ली थी। सतविंदर सिंह के वकील गुरबीर सिंह संधू ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता आरोपियों की पहचान करने में विफल रहा है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह की छाया से परे आरोपियों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है।
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