चंडीगढ़ में अभद्रता के आरोप में युवक को 10 साल की सजा
आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट, चंडीगढ़ के विशेष न्यायाधीश ने एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को 10 साल की सजा सुनाते हुए उसे सुधार गृह भेज दिया है. पांच वर्षीय पीड़िता की नानी की तहरीर पर पुलिस ने करीब चार साल पहले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के समय दोषी की उम्र साढ़े सोलह वर्ष थी। पहले उसका मामला किशोर न्यायालय में चला। बाद में, इसे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।