महापौर का चुनाव पार्टी के चिह्न पर लड़ सकेंगे

Update: 2023-06-09 10:08 GMT

रेवाड़ी न्यूज़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी की है.

इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह सूची भी जारी की गई है.

इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिन्हों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिन्ह पर लडऩा चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसचूना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा.

आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्ह आबंटित करके उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लडऩे की अनुमति प्रदान कर सकता है. इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 51-51 फ्री चुनाव चिन्ह की सूची भी जारी की गई है.

छह राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव चिह्न आरक्षित किए

आयोग ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 तथा हरियाणा नगर निगम चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2018 के तहत जारी अधिसूचना अनुसार छह राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव चिह्न आरक्षित किए गए हैं. आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) को दाती, हथौड़ा और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ और नेशनल पीपुल्स पार्टी के लिए किताब का चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है. जबकि राज्य स्तरीय पार्टियों की श्रेणी में इंडियन नेशनल लोक दल को चश्मा और जननायक जनता पार्टी के लिए चाबी का चुनाव चिह्न आरक्षित किया गया है.

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