रेवाड़ी न्यूज़: संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए अब दिल्लीवालों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. राजधानी में संपत्ति का पंजीकरण किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जा सकेगा. इसके लिए दिल्ली को एक जिले के रूप में घोषित किया जाएगा. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
दिल्ली के हर जिले में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हैं, लेकिन इनमें उसी क्षेत्र की संपत्ति की खरीद-बिक्री का पंजीकरण किया जाता है. इससे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है. कुछ लोग भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का शिकार भी हो जाते हैं. सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में भ्रष्टाचार और नागरिकों के उत्पीड़न को दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने संपत्ति पंजीकरण के लिए दिल्ली को एक जिला घोषित करने के लिए कहा है. इससे पहले इस तरह का प्रयोग 2015 में आंध्र प्रदेश में किया जा चुका है. वहां किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर राज्य के किसी भी जिले में संपत्ति का पंजीकरण कराया जा सकता है. इस कदम से संपत्ति पंजीकरण के लिए नागरिकों को किसी एक निश्चित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी.
उपराज्यपाल के इस कदम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है. इसके साथ ही किसी भूमि के स्टेटस को लेकर राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अनापत्ति को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा. इसमें किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी. राजनिवास के मुताबिक, उपराज्यपाल ने सतर्कता विभाग, एसीबी, नगर निगम, डीडीए और एनडीएमसी के सीवीओ के प्रदर्शन के कामकाज की समीक्षा के दौरान इस बाबत निर्देश दिए. एलजी ने छात्रवृत्ति, पेंशन, स्कॉलरशिप आदि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से केवल बैंक खाते में करने के लिए कहा है.
दलालों पर लगाम कसने के निर्देश
उपराज्यपाल ने सब रजिस्ट्रार, परिवहन, ट्रेड-टैक्स और एक्साइज कार्यालयों समेत जनता से जुड़े दफ्तरों में दलालों पर लगाम कसने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को नियमित तौर पर औचक निरीक्षण करना चाहिए.
भ्रष्टाचार की ऑनलाइन शिकायत होगी
बैठक में बताया गया कि देश में पहली बार ऑनलाइन शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है. इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी. एनआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे पोर्टल में शिकायतकर्ताओं के लिए अपनी शिकायतों के साथ फोटोग्राफिक, वीडियो व ऑडियो साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड करने का भी प्रावधान होगा.