Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 2019 में हुए एक हत्या के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने 28 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी मोनू और अमेठी निवासी संदीप वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, पीड़ित ललित के दोस्त गुड्डू कुमार का लेबर चौक पर संदीप और मोटू से झगड़ा हो गया था और उसने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच पूरी होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।