गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी महिला समेत तीन को उम्र कैद की सजा
50 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई
गुरुग्राम: पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिनमें एक महिला और दो अन्य शामिल हैं. आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
27 मार्च 2019 को सोहना थाना पुलिस को सूचना मिली कि जखोपुर गांव में राकेश नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की भतीजी शीतल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसका पति उसकी चाची के साथ फरार हो गया है. जिसके बाद वह अपने चाचा राकेश के साथ जखोपुर गांव में रहने लगी। 27 मार्च को वह अपनी दादी के साथ बाहर गई थी, जब वापस लौटी तो उसने अपने चाचा को खून से लथपथ पाया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सदर सोहना थाना पुलिस ने हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने 31 मार्च 2019 को सागरपुर फरीदाबाद निवासी देव उर्फ मोनू और कबूलपुर फरीदाबाद निवासी कन्हैया को और 3 अप्रैल 2019 को जखोपुर गुरुग्राम निवासी आरोपी शीतल को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी कन्हैया के मृतक राकेश की भतीजी शीतल से अवैध संबंध थे. शीतल तीन-चार बार आरोपी के साथ भाग चुकी है। आरोपी देव आरोपी कन्हैया का भतीजा है. आरोपी कन्हैया ने शीतल से अवैध संबंध के चलते राकेश की हत्या की साजिश रची थी.
शीतल किसी काम से अपनी दादी के साथ बाहर गई थी और पीछे से आरोपी कन्हैया अपने एक साथी के साथ राकेश की हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल पर आया। आरोपी कन्हैया ने राकेश को पीछे से पकड़ लिया और आरोपी देव ने राकेश के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया. 16 मई को अपर सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी देव को आईपीसी की धारा 201 के तहत 5 साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.