पहली जुलाई से लागू होगा हरियाणा में तीन नये कानूनों, प्रणाली तैयार

Update: 2024-05-26 15:38 GMT

हरियाणा : पुलिस की सीसीटीएनएस प्रणाली तीन नए कानूनों में हुए बदलाव के हिसाब से पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में पहली जुलाई से लागू होने वाले नये कानूनों ध्यान में रखते हुए सीसीटीएनएस प्रणाली के तकनीकी पहलुओं में आवश्यक बदलाव किए हैं ताकि इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई बैठक में सीसीटीएनएस प्रणाली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में राज्य रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के डायरेक्टर ओपी सिंह ने बताया कि सीसीटीएनएस प्रणाली को नए कानूनों के साथ समन्वित करके एक व्यवस्था तैयार की है ताकि भविष्य में नये कानूनों के अनुरूप प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली भी तैयार की है। इसके तहत अब अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मुकदमे से संबंधित वीडियो, पीड़ित तथा आरोपियों के बयान, सील किए गए सामान की वीडियो, जांच रिपोर्ट तथा सर्च एंड सीजर आदि संबंधी वीडियोज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्वर पर अपलोड की जा सकेंगी।

पहली जुलाई से लागू होने वाले इन तीन नए कानूनो में भी इसका उल्लेख करते हुए इसे अनिवार्य किया है। एससीआरबी की पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए पीएस लोकेटर की सुविधा भी शुरू की जा रही है। आमजन हरियाणा पुलिस के सीसीटीएनएस अथवा हर समय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाले सुविधाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने पुलिस थाने का आसानी से पता लगा सकेंगे। इससे लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि मामला कौन से पुलिस थाने से संबंधित है।

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