हरियाणा में खेतों में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
हरियाणा में बिजली चोरी पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (NHEDC) ने बड़ा फैसला किया है। निगम ने अब खेत में बिजली चोरी करने पर लगने वाले जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया है। इससे पहले 25 सौ रुपए से 4 हजार रुपए तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था।
जुर्माना राशि की नई दरें
बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर,अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE, सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अब प्रति यूनिट लगेगा जुर्माना
निगम के इस फैसले से पहले खेत में ट्यूबल कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की जाएगी, जिसमें 6.62 रुपए प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की जाएगी।
5 साल में 700 करोड़ की बिजली चोरी
हरियाणा में बिजली चोरी के आंकड़ों को देखें तो पिछले पांच सालों में यह आंकड़ा 700 करोड़ का है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से अभी तक चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली जा चुकी है।