Gurugram के DLF फेज-2 में साइकिल सवार को टक्कर मारने वाला आदमी कार मालिक के साथ पकड़ा गया
Haryaana हरियाणा : पुलिस ने बताया कि DLF फेज़-2 में अपने घर के पास साइकिल पर जा रहे 58 साल के एक बिज़नेसमैन को टक्कर मारने वाली सैंट्रो कार के ड्राइवर और मालिक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹25,000 का जुर्माना लगाकर शाम को बेल पर रिहा कर दिया गया।मुख्य आरोपी, ड्राइवर की पहचान झारखंड के टाटानगर के रहने वाले 20 साल के साहिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कार मालिक की पहचान फरीदाबाद के नवादा गांव के रहने वाले 40 साल के गगनदीप के रूप में हुई है। कुमार फरीदाबाद के SGM नगर में किराए के मकान में रहता है और गुरुग्राम के एक नाइट क्लब में हेल्पर का काम करता है, जहाँ गगनदीप बाउंसर का काम करता है।
पुलिस ने बताया कि गगनदीप पर MV एक्ट की धारा 181 के तहत ऐसे व्यक्ति को कार देने का आरोप है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जांच से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कुमार को गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, लेकिन उसने बुधवार सुबह 7.14 बजे कार में घूमने का फैसला किया। “कार का इंश्योरेंस भी नहीं था। गगनदीप ने कुमार से सिगरेट लाने को कहा था, जिसके लिए उसने कार ली थी। सिगरेट लाने के बाद, कुमार कार लेकर घूमने निकल गया और उसने पीड़ित अमिताभ जैन को टक्कर मार दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई,” उन्होंने कहा।गुरुग्राम पुलिस के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर संदीप तुरान ने बताया कि मामले के हालात को देखते हुए, पुलिस ने FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) की जगह धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) लगा दी है।उन्होंने कहा, “घटना में शामिल कार भी बरामद कर ली गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।”