अनुभाग अधिकारी का वेतन न देने पर हरियाणा सरकार को High Court ने फटकार लगाई
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उसने कर्मचारियों को सेक्शन अधिकारी का वेतन और भत्ते नहीं दिए, जबकि उन्होंने सात से 15 साल तक बिना ब्रेक के पद पर काम किया है और अपने मूल वेतनमान में बने हुए हैं। इस तरह के वेतन और भत्ते जारी करने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति नमित कुमार ने स्पष्ट किया कि एक “आदर्श नियोक्ता” को उच्च वेतन और पारिश्रमिक के अनुरोध और मांग को शालीनता से स्वीकार करना चाहिए था, खासकर इन कर्मचारियों को उच्च पद का काम और जिम्मेदारियां सौंपने के बाद।
न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, “एक आदर्श नियोक्ता मानव संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करता है, सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है और कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देता है, लगे हुए, प्रेरित कर्मचारियों के माध्यम से संस्थागत सफलता को आगे बढ़ाता है और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है।”
यह मामला न्यायमूर्ति कुमार के समक्ष तब रखा गया था जब कर्मचारियों ने 28 नवंबर, 2019 के एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत सेक्शन अधिकारी के उच्च पद के वेतनमान/पारिश्रमिकों के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में राज्य का रुख यह था कि उन्हें अपने वेतनमान में एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे में, वे दावा की गई राहत के हकदार नहीं थे।
ब्लैक के लॉ डिक्शनरी से उद्धरण देते हुए, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि "अस्थायी व्यवस्था" शब्द का अर्थ किसी अप्रत्याशित समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अस्थायी या अनियोजित उपायों से है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, "आज की तेज़-तर्रार और गतिशील दुनिया में, संगठनों को अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियों और अंतरालों का सामना करना पड़ता है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक अस्थायी व्यवस्था इन अंतरालों को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अस्थायी समाधान है, जब तक कि अधिक स्थायी समाधान लागू नहीं किया जा सकता है।"