नाबालिग का रेप करने वाले बुआ के बेटे को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, घटना 9 मार्च 2019 को हुई थी घटित

घटना 9 मार्च 2019 को हुई थी घटित

Update: 2022-02-25 16:44 GMT
रेवाड़ी: शहर के एक मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape case in rewari) करने व धमकी देने वाले आरोपी बुआ के बेटे को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट (Rewari fast track court) ने शुक्रवार को दस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पुलिस के अनुसार 9 मार्च 2019 को शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी सुबह चार बजे अपने कमरे में पढ़ रही थी. इसी दौरान उसकी ननद का बेटा कमरे में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने विरोध करने पर मारपीट भी की. आरोपी नाबालिग को व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था.
नाबालिग ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया था, जिसके बाद महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी.पुलिस ने जांच के बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने गवाहों के बयान व पुलिस जांच के बाद प्रस्तुत किए साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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